MPPSC: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित करने की सशर्त अनुमति, HC ने दिए ये महत्वपूर्ण निर्देश

मप्र हाईकोर्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में राहत मिली है। जस्टिस प्रणय वर्मा व जस्टिस जयकुमार पिल्लई की युगलपीठ ने परिणाम घोषित करने की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को सशर्त अनुमति प्रदान की है। युगलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के परिणाम सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए है,जो अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। छतरपुर निवासी अतिथि विद्वान हरचंडी अहिरवार सहित अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से उच्च शिक्षा विभाग व एमपीपीएससी द्वारा दिसंबर 2024 में जारी भर्ती विज्ञापनों को चुनौती देते हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में अनुभव के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत अंकों के प्रावधान, आरक्षण संबंधी लाभों से वंचित किए जाने तथा समान अवसर के सिद्धांत के उल्लंघन की आपत्ति व्यक्त की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए 17 मार्च 2026 को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन उनके परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। ये भी पढ़ें-गुर्जर समाज की नाराजगी के बाद विधायक प्रीतम लोधी का यू-टर्न, बोले- खेद व्यक्त करता हूं परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की अनुमति के लिए एमपी पीएससी की तरफ से हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसमें कहा गया कि परिणाम जारी नहीं होने से चयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद आयोग को गैर-याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करने की अनुमति प्रदान की है। याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। याचिका की सुनवाई के दौरान सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी तथा आयोग की तरफ से अधिवक्ता आदित्य पचौरी ने पक्ष रखा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 06, 2026, 22:45 IST
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