MP News: 500 रुपए में लाइसेंस लेकर घर पर करें शराब पार्टी, कांग्रेस की निंदा पर अधिकारी बोले- पुराना प्रावधान

मध्य प्रदेश में 500 रुपए में लाइसेंस लेकर घर पर ही न्यू ईयर की पार्टी के साथ बर्थड, शादी प्रोग्राम में शराब पार्टी कर सकते है। आबकारी विभाग एफएल-5 कैटेगिरी में ऑनलाइन लाइसेंस दे रहा है। इस नई केटेगिरी की कांग्रेस ने निंदा की है। वहीं, आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह नियम 20 साल पुराना है। इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। आबकारी विभाग एफएल-5 केटेगिरी में तीन तरह के लाइसेंस जारी कर रहा है। यह एक दिन के ओकेशनल लाइसेंस में घर पर पार्टी के लिए 500 रुपए का लाइसेंस, मैरिज गार्डन/ कम्यूनिटी हॉल के लिए 5 हजार रुपए और होटल/ रेस्टारेंट के लिए 10 हजार रुपए में लाइसेंस दिया जा रहा है। इसमें एक दिन के लिए व्यक्तियों की संख्या के हिसाब से शराब पार्टी की अनुमति दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने की निंदा इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए नए प्रावधान की निंदा की है। सिंह ने कहा कि सरकार युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है। नए साल के जश्न के लिए घर पर शराब पार्टी के लाइसेंस का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने यह पार्टी नए साल के जश्न के लिए बनाई हैं। यह है नियम- आबकारी विभाग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शराब खरीदता है तो उसे 4 बोतल की अनुमति है। इससे अधिक शराब की बोतल खरीदने पर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर आबकारी एक्ट के तहत 6 माह की सजा का प्रावधन है। यह बोले अधिकारी- आबकारी विभाग के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि तीन केटेगिरी में फॉरेन लिकर FL-5 केटेगिरी में लाइसेंस दिया जाता है। इसमें घर पर शराब पार्टी के लिए 500 रुपए का लाइसेंस जारी होता है। जिसके बाद व्यक्तियों की संख्या के हिसाब से शराब की बोतल की अनुमति जारी की जाती है। इसकी प्रकार मैरिज गार्डन/ कम्युनिटी हॉल और रेस्टारेंट के लिए भी एक दिन के ओकेशनल लाइसेंस जारी किए जाते है। यह नियम आबकारी विभाग में 20 साल पुराना है। इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 26, 2022, 21:54 IST
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