Moradabad: एमडीए वीसी का दफ्तर कुर्क करने के आदेश, लारा कोर्ट ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को किया तलब
लारा कोर्ट (भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण) ने मानसरोवर कॉलोनी की जमीन के मामले में सुनवाई के बाद एमडीए वीसी के कार्यालय को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।आरोप है कि एमडीए ने मानसरोवर कॉलोनी की जमीन के मामले में किसान के पैसे का पूरा भुगतान नहीं किया था। इस मामले में अदालत ने एमडीए वीसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रमुख सचिव को पत्र भेजने के लिए कहा है।लारा कोर्ट में महाराज सिंह (मृतक) के वारिसान ने एक वाद दायर किया था। आरोप लगाया कि करीब चार दशक पहले मानसरोवर कॉलोनी के लिए एमडीए ने जमीन का अधिग्रहण किया था। इस मामले में एमडीए ने उचित दर पर जमीन के पैसे का भुगतान नहीं किया। इस मामले को लेकर एमडीए भी हाईकोर्ट तक गया था। इस बीच लारा कोर्ट ने जमीन के भुगतान के मामले में दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। कोर्ट ने कहा कि यह मामला आठ माह से लंबित है। इस मामले में कोर्ट ने भुगतान को लेकर एमडीए को चार अक्तूबर 2025 को नोटिस जारी किया था। फिर भी निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं किया गया। एमडीए ने 15 अक्तूबर 2025 को स्थगन का प्रार्थनापत्र दिया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 08, 2025, 11:46 IST
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