Bareilly News: मौलाना तौकीर को दो, अन्य 14 आरोपियों को एक-एक मामले में मिली जमानत

बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार अमृता शुक्ला ने शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के 15 आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उनको बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, आरोपी अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। पांच थाना क्षेत्रों में 10 मामले दर्ज हैं। अन्य मामलों में उनकी जमानत स्वीकृत होनी बाकी है।मौलाना तौकीर रजा समेत अन्य आरोपियों ने अपने वकीलों के जरिये कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। बचाव और अभियान पक्ष के बीच लंबी बहस चली। इसके बाद कोर्ट ने कोतवाली और प्रेमनगर थाने में दर्ज एक-एक मामले में मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। एक मामले में मौलना को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा किला थाना क्षेत्र के कंघी टोला निवासी नफीस, नीम वाली मस्जिद निवासी फरहाज, कोतवाली थाना क्षेत्र के बिहारीपुर मेमरान निवासी मुनीर इदरीशी को भी एक-एक मामले में जमानत दे दी है। बारादरी थाने में दर्ज एक मामले में फाइक एन्क्लेव निवासी मोइन, फरहत, रफीक, दो मामलों में चक महमूद निवासी नदीम खां, बबलू खां, शाहबाद निवासी अल्तमस, हाजियापुर निवासी नाजिद रजा खां, कोतवाली में दर्ज एक मामले में मौलाना तौकीर रजा, बारादरी थाने में दर्ज एक मामले में रोहली टोला बजरिया निवासी मोहम्मद नदीम खां, कोतवाली में दर्ज एक मामले में फाइक एन्क्लेव निवासी मोइन खां, फरहत खां, भूड़ कोहाड़ापीर निवासी अमान हुसैन, नगरिया परीक्षित निवासी जीशान की भी जमानत स्वीकृत हो गई है। संवाद

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 02, 2025, 01:48 IST
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