यूपी: 22 साल बाद वैवाहिक संबंध समाप्त, 1 करोड़ रुपये भरण-पोषण का आदेश; व्यावसायिक हिस्सेदारी को लेकर था विवाद

जनपद के परिवार न्यायालय में 22 साल पुराने वैवाहिक संबंध के विच्छेद का मामला सामने आया है। परिवार न्यायालय (प्रथम) की प्रधान न्यायाधीश एकता कुशवाहा की अदालत ने 12 अक्तूबर 2026 को विवाह विच्छेद का आदेश पारित किया। इसके साथ ही पत्नी को एक करोड़ रुपये भरण-पोषण राशि देने का निर्देश दिया। मामले में करीब 10 करोड़ रुपये की राशि, कारोबारी भागीदारी और विभिन्न व्यावसायिक हितों को लेकर विवाद सामने आया था। मामले के अनुसार, पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों के साथ आर्थिक मामलों को लेकर भी विवाद उत्पन्न हो गया था। इसमें विभिन्न निर्माण कंपनियों और फर्मों में कारोबारी भागीदारी तथा व्यावसायिक हिस्सेदारी से जुड़े मुद्दे शामिल बताए गए हैं। करीब 10 करोड़ रुपये की राशि को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद था। इन विवादों के कारण वैवाहिक संबंधों में खटास बढ़ती गई।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 19, 2026, 07:33 IST
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