Maharashtra: मोहसिन की हत्या के मामले में हिंदू नेता समेत 20 लोग बरी, आरोपियों की पहचान करने में विफल रहे गवाह

पुणे की एक अदालत ने मोहसिन शेख नाम के युवक की हत्या के मामले में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के एक नेता समेत बीस आरोपियों को शुक्रवार को बरी कर दिया। शेख की हत्या साल 2014 में कर दी गई थी। हडपसर इलाके में देवी-देवताओं की विरूपित तस्वीरों से गुस्साई भीड़ ने 2 जून 2014 को आईटी पेशेवर मोहसिन शेखर पर (28 वर्षीय) पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में हिंदू राष्ट्र सेना (एचआरएस) के नेता धनंजय देसाई समेत बीस लोगों को गिरफ्तार किया गया था। देसाई के वकील मिलिंद पवार ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस बी सालुंके ने एचआरएस नेता समेत 20 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पवार ने कहा कि बचाव पक्ष ने सफलतापूर्वक दलील दी कि जब हत्या की घटना हुई, उस समय देसाई एक अन्य मामले में जेल में थे। उन्होंने कहा कि हत्या या उसके तुरंत बाद हुए दंगों में देसाई की कोई भूमिका नहीं थी। पवार ने कहा कि मामले के गवाहों ने पूरी घटना बताई लेकिन वे मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों की पहचान करने में विफल रहे। देसाई को हत्या के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया था और जनवरी, 2019 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 27, 2023, 17:49 IST
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