MACT का बड़ा फैसला: बस-बाइक टक्कर मामले में मृतक के परिजन को मिलेगा 36 लाख रुपये का मुआवजा, जानें पूरा मामला
सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में जवाबदेही तय करते हुए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधिकरण ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) को एक भीषण बस-बाइक टक्कर मामले में दोषी मानते हुए 36 लाख रुपये का भारी मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करना परिवहन निगमों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कब हुई थी दुर्घटना ये दुर्घटना नौ दिसंबर 2020 को कल्याण-मुरबाड रोड पर हुई थी। 44 वर्षीय सुभाष महादू शिंदे अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी समय सामने से आ रहे महाराष्ट्र राज्य परिवहन (ST) बस ने उनकी बाइक को सीधे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल शिंदे को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जॉब के दौरान 15 दिसंबर 2020 को अधेड़ की मौत हो गई।एमएसीटी सदस्य आरवी मोहिते ने अपने आदेश में कहा कि ये हेड-ऑन टक्कर थी। दुर्घटना दोनों चालकों की लापरवाही से हुई। हालांकि बस चालक की लापरवाही ज्यादा पाई गई। जबकि मृतक की 20 प्रतिशत लापरवाही है। ये भी पढ़े: Type 2 Electric Vehicle: टाइप 2 इलेक्ट्रिक वाहन क्या होता है ईवी चार्जिंग स्टैंडर्ड की आसान जानकारी न्यायाधिकरण ने कुल आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसान 45.39 लाख रुपये आंका। इसके बाद मृतक की 20 प्रतिशत लापरवाही को ध्यान में रखते हुए इसमें कटौती की गई और अंतिम मुआवजा राशि 36,31,663 रुपये तय की गई। परिवार को कैसे मिलेगा मुआवजा शिंदे की पत्नी, दो बेटियों और बुजुर्ग माता-पिता ने मुआवजे की याचिका दायर की थी। अदालत ने आदेश दिया कि पत्नी और बेटियों के हिस्से की बड़ी राशि उनकी दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के लिए तीन साल के फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी जाए। एमसीआरटीसी को मार्च 2021 (याचिका दायर होने की तारीख) से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ मुआवजे की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 04, 2026, 13:17 IST
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