Agra News: प्रधान पति की हत्या करने वाले दो को आजीवन कारावास

मैनपुरी। थाना बरनाहल क्षेत्र में छह साल पहले केशोपुर की प्रधान के पति की घेरकर हत्या करने वाले गांव के ही दो लोगों को स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट चंपत सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।थाना बरनाहल के केशोपुर की प्रधान शीलादेवी अपने पति प्रागसिंह जाटव के साथ सात नवंबर 2016 की शाम को करहल से बाइक से गांव जा रही थी। गांव से पहले चौराहे के पास मिले गांव के अभिलाष यादव, सूरजपाल बघेल ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ घेरकर फायरिंग करके प्रागसिंह की हत्या कर दी। शीलादेवी ने थाना बरनाहल में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद अभिलाष तथा सूरजपाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट चंपत सिंह की कोर्ट में हुई। गवाही के आधार पर अभिलाष तथा सूरजपाल को प्रागसिंह की हत्या करने का दोषी पाया गया। एससी/एसटी एक्ट चंपत सिंह ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।प्रागसिंह की हत्या करने के बाद पुलिस ने अभिलाष तथा संतोष को पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। सोमवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से ही अदालत में लाया गया। सजा होने पर उसको अदालत से ही जेल भेज दिया गया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 16, 2023, 23:46 IST
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