Kanpur Dehat: महिला की हत्या में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, 24 वर्ष पूर्व हुई थी घटना

घाटमपुर क्षेत्र के कंधरा गांव में 24 वर्ष पूर्व जमीन के लालच में पारिवारिक चाचा ने पुत्र के साथ मिलकर भतीजी की हत्या कर दी थी। मामले में मृतका के पति ने खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ में चल रही थी। बुधवार को कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय प्रथम ने बताया कि बिधनू क्षेत्र के गांव जरकला निवासी जसवंत ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पत्नी सुनीता को चाचा गोरेलाल 29 जून 1998 को विदा कराकर मायके कंधरा ले गए थे। 30 जुलाई को पत्नी को लाने के लिए कंधरा गया तो उन लोगों ने बीमारी का बहाना बनाकर भेजने से मना कर दिया। पत्नी सुनीता ने अकेले में बताया कि चाचा ने उससे जमीन का बैनामा जबरदस्ती करा लिया है। अब मुझे भेज नहीं रहे हैं।पत्नी के माता-पिता के जीवित न होने से चाचा के यहां ही आना जाना होता था। घर वापस आने के बाद चाचा ने पुत्र कल्लू के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। दो अगस्त को सुनीता का शव गांव के बाहर कुएं में पड़ा मिला। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ अमरजीत की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गोरेलाल व उसके बेटे कल्लू को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 19, 2023, 02:14 IST
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