लखीमपुर खीरी हिंसा केस: आशीष मिश्र की जमानत दाखिल, आज हो सकती है रिहाई, 276 दिन से जेल में है बंद

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में जेल में बंद आशीष मिश्र मोनू की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत की मंजूरी के बाद एडीजे सुनील वर्मा ने तीन-तीन लाख रुपये के दो जमानतदार दाखिल किए जाने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं। इसके अनुपालन में बुधवार को ही आशीष मिश्र मोनू की ओर से दो जमानतदार दाखिल कर दिये गए। इनके सत्यापन के लिए अदालत ने आदेशित किया है। शुक्रवार को थाना और तहसील से सत्यापन के आदेश प्राप्त होते ही आशीष मिश्र मोनू की रिहाई सुनिश्चित है। 276 दिन से जेल में बंद है आशीष तिकुनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र और मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। आशीष मिश्र की रिहाई का रास्ता एक बार फिर से साफ हो गया है। इससे पहले जमानत रद्द होने पर 24 अप्रैल 2022 को आशीष मिश्र ने सरेंडर किया था। पिछले 276 दिन से आशीष मिश्र मोनू जेल में बंद है। उधर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मृतक किसानों के परिजन ने नाखुशी जताई है। हालांकि, अदालत ने क्रॉस केस मामले में जेल में बंद चारों किसानों को भी जमानत दी है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 27, 2023, 06:25 IST
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