कांशीराम आवास घोटाला: आरोपी लेखपाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, इस तारीख को या तो कुर्की होगी या गिरफ्तारी

चंदौली में कांशीराम आवास योजना में आवास आवंटन घोटाले के मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख भले ही 31 जनवरी 2023 को रखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को एक महीने से भी अधिक का समय दिया है, लेकिन अब एसपी चंदौली मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी नेता-विधायक व अधिकारी की पैरवी को न मानते हुए कोर्ट के आदेश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। कई लोगों के खिलाफ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई के लिए नोटिस भी चस्पा कर दी गयी है। तो वहीं कुछ लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हर किसी को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। चंदौली जिले के चर्चित कांशी राम आवास योजना के आवंटन घोटाले आरोपी तत्कालीन लेखपाल शिवेन्द्र की हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति डॉ ज्योत्सना शर्मा की सिंगल बेंच ने दाखिल की गई याचिका को सुनवाई के बाद आज मंगलवार को इसे खारिज कर दिया। अब आरोपी शिवेश चंद्र लाल को कोर्ट में या तो हाजिर होना होगा या पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। कांशी राम आवास योजना में तत्कालीन लेखपाल शिवेश चंद्र लाल द्वारा आरोपी बनाए जाने के बाद पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिए हाईकोर्ट में 23 सितंबर 2022 याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें सुनवाई की कई तारीखें लगीं, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली।मंगलवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 11, 2023, 07:41 IST
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