Kanpur: हाईकोर्ट ने माना- अखिलेश ही झूठे मुकदमे में फंसाने का केंद्र बिंदु, साक्ष्यों से कर सकता है छेड़छाड़

कानपुर में मोटी रकम हड़पने के इरादे से निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का केंद्र बिंदु अखिलेश दुबे ही है। सभी तथ्यों को जोड़ा जाए तो अखिलेश ही मुख्य आरोपी दिखता है। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संतोष राय ने अखिलेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि जमानत मिलने पर अखिलेश अधिवक्ता पेशे का दुरुपयोग कर साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के साथ ही गवाहों को भी धमका सकता है। भाजपा नेता रवि सतीजा ने बर्रा थाने में दुबे के खिलाफ रंगदारी वसूलने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने छह अगस्त को अखिलेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अखिलेश ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान अखिलेश के अधिवक्ता ने झूठा फंसाए जाने का तर्क रखा। वहीं अभियोजन की ओर से तर्क रखा गया कि रंगदारी के संबंध में सुशील त्रिवेदी ने भी गवाही दी है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 30, 2025, 10:34 IST
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