कार्रवाई: रिमांड लेने पहुंचे विवेचक को कोर्ट की फटकार; ठोस साक्ष्य न मिलने पर युवती निजी मुचलके पर रिहा
शादी के नाम पर ठगी के आरोप में मेरठ के बड़ा मवाना से गिरफ्तार दिव्यांशी चौधरी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। ग्वालटोली पुलिस कोर्ट में उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। रिमांड शीट में कई कमियां थीं, जिन पर उसकी ओर से पेश अधिवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। एसीजेएम सप्तम ने पाया कि न्यायिक हिरासत का पर्याप्त आधार नहीं है। इस पर कोर्ट ने दिव्यांशी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही रिमांड लेने पहुंचे विवेचक को फटकार लगाई और भविष्य में विवेचना को नियमबद्ध तरीके से करने की हिदायत दी। यह भी पढ़ें:मेरठ में दर्दनाक मौत:गहरी नींद में थे विभोर, कमरे से अचानक उठी लपटें! बिस्तर पर जले मिले हेड कॉन्स्टेबल
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 19, 2025, 10:12 IST
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