Kannauj: मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले युवक को आखिरी सांस तक जेल, टॉफी का लालच देकर की थी हैवानियत
खेत पर काम कर रही दादी के लिए खाना ले जाते समय रिश्ते के भाई ने मासूम को शिकार बना लिया। उसे टॉफी दिलाने का लालच देकर ट्यूबवेल के पास सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ हैवानियत की। रक्तस्राव होने पर युवक उसे घर के पास छोड़कर भाग निकला। दोषसिद्ध होने पर अदालत ने इसे जघन्य अपराध बताया और दोषी को जीवन की आखिरी सांस तक जेल में रहने व 20,500 रुपये का अर्थदंड भुगतने का फैसला सुनाया। घटना ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव की है। गांव निवासी महिला ने 25 मई 2024 को दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि उसकी पांच वर्षीय नातिन सुबह करीब 11 बजे खेत पर खाना लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में थानाक्षेत्र के मदनापुर मौजा उमरन निवासी कुंजी उर्फ श्यामजी मिल गया, जो गांव के रिश्ते में नातिन का भाई लगता है। वह नातिन को टॉफी खिलाने व साइकिल से खेत तक छोड़ने का लालच देकर अपने साथ पास ही स्थित एक ट्यूबवेल पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। अत्यधिक रक्तस्राव होने पर मासूम चीखने चिल्लाने लगी तो उसका मुंह बंद कर लिया और किसी को कुछ न बताने की धमकी देते हुए उसे घर के पास छोड़कर भाग निकला। रोते बिलखते घर पहुंची मासूम ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी। महिला की तहरीर पर ठठिया थाना पुलिस ने 25 मई 2024 को प्राथमिकी दर्ज की। मासूम बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर 12 अगस्त 2024 को आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत में उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर युवक को दोषी पाया गया। शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्र नाथ ने दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा व 20500 रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए आखिरी सांस तक जेल में रहने का फरमान सुनाया। अदालत के आदेश पर दोषी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 28, 2026, 20:49 IST
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