Delhi: कंझावला हिट एंड रन मामले में मृतक परिवार को 36 लाख रुपये का मुआवजा, अदालत ने यह की टिप्पणी
दिल्ली की रोहिणी अदालत ने मृतक अंजलि के परिवार को 36 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। कंझावला इलाके में एक कार ने कथित तौर पर उसे टक्कर मार दी थी और कई किलोमीटर तक घसीटती रही। इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। यह घटना 31 दिसंबर, 2022 और 1 जनवरी, 2023 की मध्यरात्रि को हुई थी। नए साल की पूर्व संध्या पर उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी। सुल्तानपुरी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसकी मां और भाई-बहन ने मुआवजे की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। वकील मानक चंद के माध्यम से एक दावा याचिका दायर की गई थी। जिला न्यायाधीश-1 मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) विक्रम ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद कहा कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक (अमित खन्ना) की लापरवाही और लापरवाही, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, न केवल इस दुर्घटना के लिए, बल्कि उसके बाद हुई हर घटना के लिए भी जिम्मेदार थी। अदालत ने कहा कि लोकेश प्रसाद शर्मा के वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता विवादित नहीं है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन का पता लगाया गया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 30, 2025, 06:13 IST
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