Jammu News: 9वीं और 11वीं में स्कूल बदलना है तो मंजूरी जरूरी

जम्मू। जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबोस) ने 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल बदलने के नियम साफ कर दिए हैं। दाखिला और पंजीकरण होने के बाद छात्र बिना माइग्रेशन दूसरे स्कूल में नहीं जा सकेंगे। इसके लिए बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी।हाल के दिनों में स्कूलों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। खासकर पांच मई को जारी माइग्रेशन नियमों में बदलाव के बाद कई लोग जानना चाहते थे कि 9वीं और 11वीं के छात्रों पर नियम कैसे लागू होंगे। इसी को अब बोर्ड ने स्पष्ट किया है। बोर्ड के अनुसार यदि कोई छात्र 9वीं या 11वीं में जेकेबोस से संबद्ध किसी स्कूल में दाखिला ले चुका है और पंजीकरण हो गया है तो वह सीधे दूसरे संबद्ध स्कूल में प्रवेश नहीं ले सकता। इसके लिए माइग्रेशन लेना जरूरी होगा। हालांकि 10वीं पास कर 11वीं में जाने वाले छात्रों के लिए राहत की बात है। उन्हें माइग्रेशन की जरूरत नहीं होगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 10, 2026, 02:53 IST
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