Bhiwani News: नाबालिग बच्चे को जख्मी करने वाली मां और होटल संचालक के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज करने के निर्देश

भिवानी। तिगड़ाना मोड़ स्थित एक होटल से रेस्क्यू किए गए नाबालिग बच्चे की काउंसिलिंग कराए जाने के बाद बाल कल्याण समिति ने आरोपी मां व होटल संचालक के खिलाफ जूवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज किए जाने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है। पत्र में बच्चे की काउंसिलिंग के दौरान उजागर हुई बातों का भी जिक्र किया है। इसमें आरोपी मां अपने बेटे को जबरन शराब पिलाकर उसके साथ गर्म लोहे की चीज से दागने के साथ मारपीट करती थी। इसमें होटल संचालक भी उसका साथ देता था वहीं होटल संचालक उससे जबरदस्ती होटल पर काम भी कराता था। बच्चे के शराब पीने से मना करने पर उसके चेहरे पर नाखूनों से भी नोंचा गया। इसे बुरी तरह जख्मी हालत में स्टेट क्राइम ब्रांच के एएसआई कपिल देव, हैड कांस्टेबल राजबीर, जयबीर व महिला कांस्टेबल सोनू के साथ बाल कल्याण समिति सदस्य सतेंद्र तंवर ने होटल से बरामद किया था। बच्चे के शरीर पर काफी जख्म बने हुए थे। ये जख्म लोहे की चीज से दागे जाने पर बने थे वहीं उसके चेहरे पर नाखूनों से नोंचने के भी काफी निशान व जख्म थे। बच्चे का नागरिक अस्पताल में उपचार कराकर काउंसिलिंग कराई गई थी।बाल कल्याण समिति सदस्य सतेंद्र तंवर व रमेश कुमार ने बताया कि मूल रूप से महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव निवासी 13 साल का लड़का अपनी मां के साथ होटल पर करीब चार माह पहले यहां आया था। बच्चा बुरी हालत में मिला था। इसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी और अमानवीय यातनाएं दी गई थी। उसकी काउंसिलिंग कराने के बाद सोमवार को इस संबंध में सदर पुलिस थाना प्रबंधक को पत्र लिखकर आरोपी मां व होटल संचालक के खिलाफ जूवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 16, 2023, 23:42 IST
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