T+1 Settlement: 27 जनवरी से बदलेगा शेयर बाजार का नियम, जानें इसका आम निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा?

बाजार नियामक सेबी ने T+1 (ट्रेड+1 दिन) सेटलमेंट साइकल पेश किया है। इसके तहत अब शेयरों में होने वाले कारोबार को एक दिन में ही सेटल कर दिया जाएगा। सेबी का ये नया नियम 27 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। पूर्व में इसे जनवरी 2022 से लागू होना था पर अलग-अलग कारणों से इसे बढ़ा दिया गया था। ये है मौजूदा नियम मौजूदा समय में देश में अप्रैल 2003 से T+2 सेटलमेंट साइकल लागू है। यानी जब आप शेयर बेचते हैं, तो वो शेयर तुरंत ब्लॉक हो जाता है और राशि आपको कारोबारी दिन के दो दिन बाद (T+2 डे) मिलती है। इससे पहले देश में T+3 सेटलमेंट साइकिल चल रहा था। क्या है नया नियम शेयर बाजार की नियामक संस्थासेबी केअनुसार, नए साल से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज सभी शेयरधारकों के लिए किसी भी शेयर के लिए T+1 सेटलमेंट साइकिल को चुन सकता है। आसान भाषा में समझें, तो आपको शेयर बेचने पर कारोबारी दिन के एक दिन बाद ही पैसा मिल जाएगा। यह छोटा सेटलमेंट साइकल ज्यादा सुविधाजनक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पैसे के रोटेशन में तेजी आएगी। अगस्त 2021 में T+1 साइकल पर बना था पैनल मालूम हो कि अगस्त 2021 की शुरुआत में ही सेबी ने इसके लिए निशेषज्ञों का एक पैनल बनाया था, जिसे T+2 के बजाय T+1 साइकल लागू करने की प्रक्रिया की मुश्किलों पर रिपोर्ट पेश करनी थी। यह रिपोर्ट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जैसे स्टॉक एक्सचेंज, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटर्स के साथ बातचीत के बाद सौंपी जानी थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 20, 2023, 22:38 IST
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