हाईकोर्ट ने सरकार से कहा : कुंभ से पहले ऐसी कार्ययोजना पर अमल करें कि गंदा पानी गंगा, यमुना में न जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार से कहा है कि अगले महाकुंभ से पहले ऐसी कार्ययोजना पर अमल करे, जिससे मेला क्षेत्र व शहर का गंदा पानी सीधे गंगा-यमुना में न जाने पाए। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पूर्ण पीठ ने गंगा प्रदूषण को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में स्पष्टीकरण दिया कि राज्य सरकार आगामी महाकुंभ को देखते हुए मेगा योजना तैयार करने पर विचार कर रही है। वह शीघ्र ही अधिवक्ताओं व अधिकारियों के साथ बैठकर इस दिशा में विचार करेंगे। कानपुर, उन्नाव के चर्म उद्योगों का पानी मेले के दौरान गंगा में न जाने पाए, इसके लिए प्रयागराज के जिलाधिकारी कानपुर के अधिकारियों से बात कर रहे हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 06, 2023, 23:35 IST
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