Gurugram News: मछली पालन में रोजगार की अपार संभावनाएं

मछली पालन में रोजगार की अपार संभावनाएं अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को मत्स्य विभाग दे रहा अनुदानसंवाद न्यूज एजेंसी नूंह। आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मत्स्य पालन विभाग में नई-नई स्कीमों के अतिरिक्त प्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के बेरोजगारों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनेक योजनाएं हैं। अतिरिक्त उपायुक्त रेनू सोगन ने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मछली पालन के लिए पंचायती तालाब पट्टे पर लेने के लिए प्रथम वर्ष पट्टा राशि पर पचास हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा पट्टे की वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत, दोनों में से जो कम हो, का अनुदान प्रदान किया जाता है। अधिसूचित पानी में से मछली पकड़ने के लिए ठेकेदारों को भी कुल बोली का 25 प्रतिशत मिलेगा। एडीसी ने बताया कि द्वितीय वर्ष के लिए पट्टा राशि पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम पच्चीस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर में से जो भी कम हो, का अनुदान भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अधिसूचित पानी में से मछली पकड़ने के लिए ठेकेदारों को कुल बोली का 25 प्रतिशत अथवा चार लाख रुपये अधिकतम सीमा तक राशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति का व्यक्ति बेहतर ढंग से मछली पालन का कार्य कर सके इसके लिए विभाग द्वारा मत्स्य पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके लिये 100 रुपये प्रतिदिन का प्रशिक्षण भत्ता 10 दिन के लिए एवं एक बार का आने जाने का सौ रुपये प्रति व्यक्ति किराया दिया जाता है।जाल खरीदने पर भी मिलेंगे सात हजार रुपये डीसी ने बताया कि सरकार द्वारा मछली मण्डियों में स्थापित दुकानो में मछली बिक्री हेतू अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को थोक बिक्री के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह एवं परचून बिक्री के लिए तीन हजार रुपये प्रतिमाह अथवा वास्तविक किराया दोनों में से जो कम हो प्रदान किया जाता है। एडीसी ने कहा कि मछली पालन हेतु प्रति व्यक्ति साढ़े सात हजार रुपये का अनुदान जाल खरीदने के लिए दिया जाता है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मछली बेचने के लिए मोटर साईकिल खरीद पर 60 प्रतिशत व थ्रीव्हीलर पर एक लाख अस्सी हजार रूपये का अनुदान प्रदान किया जाता है। मछली से बने व्यंजन की दुकान यानि कियोस्क स्थापित करने के लिए छह लाख का अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन से जुड़ी किसी भी योजना के विषय में अधिक जानकारी के लिए जिला मत्स्य अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 10, 2023, 01:37 IST
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