Siddharthnagar News: दहेज हत्या में पति को10 साल की सजा,15 हजार जुर्माना

दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा, 15 हजार जुर्मानाडुमरियागंज थाना क्षेत्र के बनगवां बरई गांव के मामले में न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम ने सुनाई सजासंवाद न्यूज एजेंसीसिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम न्यायालय कामेश शुक्ल ने दहेज हत्या एवं दहेज प्रताड़ना के मामले की शुक्रवार को सुनवाई करते हुए पति को 10 साल कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न जमा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बनगवां बरई गांव निवासी सलमा पत्नी मो. इद्रीस ने वर्ष 2015 में डुमरियागंज थाने में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री गुड़िया की शादी वर्ष 2013 में डुमरियागंज थाना क्षेत्र के ही परसा इनार गांव निवासी सुलेमान पुत्र फताउल्लाह के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति सुलेमान, सास हुस्नबानो, ससुर फताउल्लाह, देवर फरुख व खालिद दहेज में मकान बनाने एवं छत लगाने के लिए दो लाख रुपये की मांग करते हुए हुए प्रताड़ित करते थे। कई बार पंचायत भी हुई थी। 15 मई 2015 को सुबह 10 बजे सुलेमान ने सूचना दी कि तुम्हारी लड़की गुड़िया की मौत हो गई है। पुलिस ने उसी दिन अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद पति सुलेमान को दहेज हत्या एवं दहेज प्रताड़ना का दोषी पाकर उसे 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। उसका 80 फीसदी पीड़ित को देने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध न होने की दशा में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 13, 2023, 23:36 IST
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