UP: मानव तस्करी...फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को ठहराया दोषी, आठ दोषमुक्त; एक साल के बच्चे को बेचा गया था

Human trafficking Case: मानव तस्करी के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के जज कुलदीप सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दो आरोपियों कुलदीप पासवान और नंदलाल को दोषी करार दिया है। साथ ही आठ आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। दोनों दोषियों को सजा आठ दिसंबर को सुनाई जाएगी। झारखंड के कोडरमा निवासी कुलदीप पासवान और पश्चिम बंगाल के परगना निवासी नंदलाल है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ने पैरवी की। पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर आठ आरोपियों जगबीर बरनवाल, संतोष साव, अनुराधा देवी, गुड़िया, संगीता देवी, मनीष जैन, संतोष गुप्ता, शिखा देवी को दोषमुक्त कर दिया है। आरोप था कि राजघाट निवासी पिंकी कटिंग मेमोरियल मांटेसरी स्कूल के पास 29 अप्रैल 2023 की रात में अपने एक साल के बच्चे से साथ सोई थी। रात दो बजे बच्चे को कोई चोरी कर ले गया। विवेचना के दौरान नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने 19 जुलाई 2023 को कमलेश पासवान को कोडरमा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में बताया कि कोडरमा की अनुराधा देवी ने अपहृत बच्चे को पश्चिम बंगाल निवासी नंदलाल राम को बेचा है। कुलदीप को कोडरमा से लेकर पुलिस 20 जुलाई 2023 को नंदलाल राम के ठिकाने पर पहुंची। बच्चे को बरामद करने के साथ पुलिस ने नंदलाल राम को गिरफ्तार कर लिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 05, 2025, 22:51 IST
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