एचटेट परीक्षा : सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

रेवाड़ी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 4 और 5 जुलाई को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधीश अभिषेक मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति के परीक्षा केंद्र के आसपास खड़े होने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा 4 और 5 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाई-फाई और अन्य पर्सनल हॉटस्पॉट के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, परीक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 01, 2026, 18:59 IST
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