HP High Court: नियमों के खिलाफ पीजी करने वाले डॉक्टरों की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश सही

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध चिकित्सा अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने और उन्हें दिए गए वित्तीय लाभों को वसूलने के राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि नियमों और प्रॉस्पेक्टस की शर्तों का उल्लंघन कर प्राप्त किए गए किसी भी लाभ को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन डायरेक्ट कोटे से हुआ था और एनेस्थिसियोलॉजी विभाग में इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए कोई सीट ही नहीं थी, इसलिए डॉक्टरों को एडमिशन से पहले इस्तीफा देना चाहिए था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 03, 2026, 21:38 IST
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