Himachal: हाईकोर्ट के निर्देश- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नियम-2019 की अधिसूचना लागू करे सरकार
हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नियम, 2019 की अधिसूचना को लागू करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सरकार को आठ सप्ताह के भीतर नियम लागू करने के निर्देश दिए। बता दें कि यह अधिसूचना 6 साल से नीचे और 3 साल आयु से ऊपर के बच्चाें की देखभाल के लिए जारी दिशा-निर्देशों से जुड़ी है। अदालत में इस मामले को लेकर 10 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान महिला एवं बाल विकास के अतिरिक्त निदेशक मोहन दत्त ने अधिनियम, 2017 के अनुसार उक्त नियमों के प्रारूपण के बारे में सूचित किया था। उन्होंने बताया कि केंद्र ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चलते राज्य को 2017 अधिनियम के नियमों को अंतिम रूप देने को स्थगित करने की सलाह दी थी। वहीं केंद्र के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास प्रभाग की ओर से 1 मई के निर्देशों की एक प्रति प्रस्तुत की गई। इसमें स्पष्ट किया गया है कि केंद्र ने राज्य सरकार को 2017 के अधिनियम के तहत नियम बनाने से परहेज करने के लिए कोई विशेष सलाह जारी नहीं की है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 06, 2025, 21:50 IST
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