Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के बाहर जाकर नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षा प्रवक्ताओं (डीपीई) की नियुक्ति और वरिष्ठता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के बाहर जाकर किसी भी नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरएंडपी नियमों में डीपीई की बैचवाइज भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाओं में मांग की गई थी कि उन्हें उचित तिथि से सीधी भर्ती के माध्यम से रोजगार कार्यालयों से उनके नाम लेकर नियुक्ति प्रदान की जाए।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 01, 2026, 17:45 IST
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