Himachal: निलंबन कोई सजा नहीं, हाईकोर्ट ने कर्मचारी की याचिका को किया खारिज
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी का निलंबन कोई दंड या सजा नहीं है, बल्कि यह विभाग की एक प्रक्रियात्मक कार्रवाई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि सीसीएस और सीसीए नियमों के नियम 10 के तहत किसी कर्मचारी को निलंबित करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करने की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 12, 2026, 18:58 IST
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