Himachal: कर्मचारी भर्ती, सेवा शर्तें अधिनियम मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से बनाए गए हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी (भर्ती और सेवा शर्तें) अधिनियम को असांविधानिक घोषित करते हुए पूरी तरह से रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ करेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस कानून के आधार पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों को वापस लेने, वरिष्ठता छीनने या रिकवरी (कटौती) करने संबंधी सभी सरकारी फैसले और अस्वीकृति पत्र रद्द किए हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 28, 2026, 19:09 IST
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