HP High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- बेसहारा पशुओं को टैग करने के लिए उचित कदम उठाएं

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि बेसहारा पशुओं को टैग लगाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सभी गो अभयारण्यों में पहले से रखे मवेशियों का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। अदालत ने यह निर्देश याचिकाकर्ता की ओर से दिए सुझावों पर विचार करने के बाद दिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए सबसे पहले जिला स्तर पर जनगणना करवाई जानी चाहिए। इससे राज्य को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ठोस योजना बनाने में मदद मिलेगी। राज्य के पशुपालन सचिव ने 31 जुलाई 2025 के आदेश के अनुपालन में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें बताया गया है कि राज्य के गो अभयारण्यों और गोसदनों में अब तक 21,306 मवेशियों का पुनर्वास किया जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश में 15 गो अभयारण्य कार्यरत हैं और सात निर्माणाधीन हैं। लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में इस दिशा में निवेश नहीं किया गया है, क्योंकि यहां लावारिस पशुओं का खतरा नगण्य है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 10, 2025, 21:30 IST
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