Himachal News: पति के माध्यम से रिश्वत लेने वाली प्रधान को एक साल का कारावास, जानें विस्तार से
पंचायत में स्टोन क्रशर लगाने की एनओसी देने की एवज में पति के माध्यम से रिश्वत लेने वाली पंचायत प्रधान को न्यायालय ने एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। महिला के पति को भी छह माह के कारावास की सजा और दोनों दोषियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जिला एवं सत्र न्यायालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला के विशेष सत्र न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो नॉर्थ जोन धर्मशाला के जिला न्यायवादी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि 18 अप्रैल, 2013 को शिकायतकर्ता दविंद्र सलारिया निवासी बियानपुर जिला गुरदासपुर (पंजाब) ने विजिलेंस थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा था कि वह ग्राम पंचायत काठगढ़ के गांव टांडा में अपनी मां के स्वामित्व वाली भूमि पर स्टोन क्रशर लगाना चाहता था। इसके लिए उसे संबंधित पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इस संबंध में उन्होंने मंजू तत्कालीन ग्राम पंचायत काठगढ़ की प्रधान से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें एनओसी लेने के लिए अपने पति धर्मपाल से मिलने की सलाह दी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 13, 2025, 11:06 IST
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