Himachal: पत्नी की हत्या के दोष में जेल काट रहा पति बरी, कैंसर मरीजों की याचिका पर नोटिस, जानें कोर्ट के फैसले

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी की जलाकर हत्या करने के दोष में अशोक कुमार को सभी आरोपों से बरी करते हुए तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने सरकाघाट की निचली अदालत की ओर से 12 जुलाई 2024 को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा और दोष सिद्धि के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। मामला 12 नवंबर 2018 का है। सरकाघाट के चंदेश गांव में ज्योति देवी नामक महिला की जलने से मृत्यु हो गई थी। घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने डॉक्टर की मौजूदगी में पुलिस को दिए बयान में कहा था कि दूध गर्म करते समय अचानक गैस रिसाव से आग का गोला बन गया, जिससे वह झुलस गई और उसके पति ने उसे बचाने की कोशिश की थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 12, 2026, 19:55 IST
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