Himachal: शिक्षकों को डिमोट करने, संशोधित वरिष्ठता सूची पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों को डिमोट करने और टीजीटी से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची में संशोधन करने के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अपीलकर्ता का कहना था कि पीड़ित शिक्षकों को पक्षकार बनाए बिना ही एकल जज ने फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने अपीलकर्ता अनिल कुमार की याचिका पर एकल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 29, 2025, 08:46 IST
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