हिमाचल: गलत आय प्रमाण देने पर हाईकोर्ट से झटका, मल्टीटास्क वर्कर का पद जाएगा अगले उम्मीदवार को

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मल्टीटास्क वर्कर की ओर से गलत आय प्रमाण देने पर अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में वर्ष 2024 से जारी अंतरिम रोक को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। इसके साथ ही अदालत ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि संबंधित पद को मेरिट सूची में अगले स्थान पर मौजूद उम्मीदवार को सौंप दिया जाए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान सामने आया कि इसी मामले से जुड़े हाईकोर्ट की एक अन्य समन्वय पीठ ने 25 जून 2026 को आदेश पारित किए थे।उस फैसले में कोर्ट ने अथॉरिटी की ओर से याचिकाकर्ता के आय प्रमाणपत्र को रद्द करने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 06, 2026, 20:04 IST
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