Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- चयनित उम्मीदवार के इस्तीफे से खाली हुआ पद नई रिक्तता, वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नही

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई चयनित उम्मीदवार ज्वाइन करने के बाद पद से इस्तीफा देता है, तो वह पद उसी चयन प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची से नहीं भरा जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि ज्वाइनिंग के साथ ही पुरानी चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और इस्तीफे से उत्पन्न होने वाली रिक्तता को फ्रैश वैकेंसी माना जाता है, जिसे नए विज्ञापन के माध्यम से ही भरा जा सकता है।अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी नौकरियों में वेटिंग लिस्ट का अधिकार केवल तभी तक सीमित है जब तक चयनित उम्मीदवार ज्वाइन न करे। एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद प्रतीक्षा सूची का अस्तित्व उस पद के लिए समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि यदि अतीत में कानून की अनदेखी कर कोई नियुक्ति दी गई है, तो उसके आधार पर भविष्य में गलत आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 13, 2026, 19:02 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- चयनित उम्मीदवार के इस्तीफे से खाली हुआ पद नई रिक्तता, वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नही #CityStates #Shimla #HimachalHighCourt #SubahSamachar