हिमाचल: हाईकोर्ट ने रद्द किए ट्रिब्यूनल के आदेश, कहा- सरकार पंजाब के समान वेतन देने के लिए बाध्य नहीं
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सहकारिता विभाग के निरीक्षकों को पंजाब की तर्ज पर उच्च वेतनमान देने का निर्देश दिया गया था। खंडपीठ ने राज्य की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई सांविधानिक या वैधानिक नियम नहीं है, जो राज्य सरकार को पंजाब के वेतन नियमों या सेवा शर्तों को ज्यों का त्यों अपनाने के लिए मजबूर करे।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 26, 2026, 17:22 IST
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