हिमाचल: पंजाब से ऊना में ब्याही महिला को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ देने से हाईकोर्ट का इन्कार

प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए पंजाब से आई विवाहिता को ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ देने से इन्कार कर दिया है। दूसरे राज्य से आई महिला को विवाह के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, इसको लेकर न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी शिकायतों के निवारण के लिए चुनाव याचिका दायर करने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता मूल रूप से पंजाब के रोपड़ जिले के गांव मेलवान की रहने वाली है। उसने ऊना जिले के वार्ड नंबर 11 (बाथू) से जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन भरा था। यह सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनका जन्म पंजाब की बाती जाति में हुआ है, जो पंजाब में ओबीसी श्रेणी में आती है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 15, 2026, 21:16 IST
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