हिमाचल हाईकोर्ट: बेलिफ ग्रुप-सी पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक, पदोन्नति में देरी पर सरकार से जवाब तलब
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बेलिफ ग्रुप-सी के पदों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेशों तक अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता बलबीर सिंह काफी समय से बेलिफ के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था। इसके बावजूद उसकी पदोन्नति पर विचार करने के बजाय भर्ती प्रक्रिया जारी रखी गई। अदालत ने राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 26, 2026, 21:36 IST
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