हिमाचल: अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा विस्तार पर सरकार से जवाब तलब, सीएस को हलफनामा पेश करने के लिए कहा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को दिए जा रहे सेवा विस्तार और पुनर्रोजगार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता को आदेश दिए हैं कि वह वर्ष 2017 से अब तक दिए गए ऐसे सभी सेवा विस्तार मामलों का पूरा ब्योरा हलफनामे के माध्यम से अदालत में पेश करें।यह मामला 19 दिसंबर 2017 को हाईकोर्ट की ओर से जनहित में दिए गए महत्वपूर्ण फैसले के उल्लंघन से जुड़ा है। उस समय अदालत ने आदेश दिया था कि किसी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति की आयु के बाद तब तक सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह हैंडबुक ऑन पर्सनल मैटर्स के अध्याय-22 और फंडामेंटल रूल्स 56 (डी) के विशेष प्रावधानों के तहत न आता हो।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 24, 2026, 21:57 IST
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