Himachal: वित्त सचिव दस करोड़ के ड्राफ्ट के साथ प्रदेश हाईकोर्ट में तलब, जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त जजों के बकाया राशि को लेकर वित्त सचिव को 10 करोड़ के ड्राफ्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की चेतावनी दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया एवं न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अगली सुनवाई से पहले यह राशि हाईकोर्ट के खाते में जमा रूप अदालत में पेश नहीं होना होगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 05, 2025, 10:50 IST
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