हिमाचल: भांग की खेती के लिए किसानों को प्रति बीघा तीन लाख चुकाना होगा वार्षिक शुल्क, जानें सरकार के नए नियम
हिमाचल प्रदेश में भांग की नियंत्रित खेती और उससे जुड़े उद्योगों के लिए सरकार ने विस्तृत लाइसेंस शुल्क एवं नियामक ढांचा तय कर दिया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत मेडिकल कार्य के लिए भांग की खेती करने वाले किसानों को प्रति बीघा तीन लाख रुपये वार्षिक लाइसेंस शुल्क देना होगा। भांग आधारित दवाओं और उत्पादों के निर्माण के लिए स्थापित होने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दो करोड़ रुपये का लाइसेंस लेना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश मेडिकल क्षेत्र में भांग की खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 21, 2026, 17:45 IST
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