हिमाचल: कर्मचारी के पास विचार का अधिकार, पदोन्नति का नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल काडर के प्रवक्ताओं से प्रिंसिपल पद पर हुई पदोन्नति को चुनौती देने वाले शिक्षक की अपील को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक याचिकाकर्ता से कनिष्ठ किसी शिक्षक को पदोन्नत न किया गया हो, तब तक पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं बनता। कोर्ट ने पाया कि 28 फरवरी 2026 को पदोन्नत किए गए शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में क्रमांक 3780 से 3926 तक के उम्मीदवार शामिल थे।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 24, 2026, 18:18 IST
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