हिमाचल: धर्मपुर हाउसिंग प्रोजेक्ट का पंजीकरण रद्द, आवंटियों को जमा राशि लौटाने का आदेश
हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने हिमुडा के धर्मपुर हाउसिंग प्रोजेक्ट का पंजीकरण रद्द कर दिया है। साथ ही प्राधिकरण ने सभी आवंटियों को जमा राशि 10.8 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, हिमुडा को 60 दिन में सभी आवंटियों को ब्याज सहित रिफंड देना होगा। 28 अप्रैल 2026 से प्रभावी 10.8 प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी। यदि भविष्य में हिमुडा इस क्षेत्र में नई योजना लाता है, तो मौजूदा आवंटियों को प्राथमिकता दी जाए। हिमुडा को 30 दिन के भीतर सभी आवंटियों को परियोजना के पंजीकरण रद्द होने की सूचना भी देनी होगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 25, 2026, 21:03 IST
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