हिमाचल: दैनिक भोगी कर्मचारी काल्पनिक नहीं, वास्तविक वित्तीय लाभ के हकदार, हाईकोर्ट ने सरकार के तर्क किए खारिज
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक भोगी कर्मचारियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि पूर्वव्यापी नियमितीकरण मिलने पर उन्हें केवल काल्पनिक नहीं, बल्कि पूरे वास्तविक वित्तीय लाभ मिलने चाहिए। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने सरकार के तर्कों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि जब तक अदालत स्पष्ट रूप से वित्तीय लाभों को न रोके, तब तक परिणामी लाभ का सीधा मतलब पूरा वास्तविक मौद्रिक लाभ होता है। विभाग अपनी गलती और देरी का खामियाजा गरीब चतुर्थ कर्मचारियों पर नहीं फोड़ सकता है। अदालत ने लेबर कोर्ट के एक आदेश को पूरी तरह सही ठहराया। इस आदेश में कर्मचारियों को 9 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ 2012 से 2015 तक के वेतन के अंतर का पूरा एरियर देने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि अगर कर्मचारियों की सेवा में निरंतरता है, तो वे वास्तविक वित्तीय लाभ के हकदार हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 01, 2026, 20:49 IST
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