हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट के आदेशों के सहारे काम कर रहे अनुबंध कर्मी भी बढ़े हुए वेतन के हकदार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों को केवल इसलिए संशोधित वेतन (रिवाइज पे) के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि कोई कर्मचारी अदालती आदेश के बल पर सेवा में बना हुआ है। अदालत ने ईसीएचएस के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें ऐसे कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन देने पर रोक लगाई थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि 28 नवंबर 2025 के उस आदेश को रद्द किया जाए, जो वेतन वृद्धि रोकता है। याचिकाकर्ताओं को अन्य अनुबंध कर्मचारियों की तरह संशोधित वेतन और बकाया देय तिथि से प्रदान किया जाए। इसके साथ ही विभाग इन कर्मचारियों से किसी भी प्रकार की रिकवरी न करे।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 03, 2026, 19:17 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट के आदेशों के सहारे काम कर रहे अनुबंध कर्मी भी बढ़े हुए वेतन के हकदार #CityStates #Shimla #HpCourtOrder #SubahSamachar