Himachal: हाईकोर्ट ने कृषि विकास अधिकारियों की पदोन्नति रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि विभाग की ओर से जारी उस अधिसूचना पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत कृषि विकास अधिकारियों (एडीओ) की पदोन्नति को वापस लेने संबंधी आदेश दिए थे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्हें 4 फरवरी 2026 को कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 15, 2026, 21:27 IST
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