हिमाचल: अनुबंध कर्मचारियों के वेतन संशोधन के फैसले पर अंतरिम रोक, जानें हाईकोर्ट के बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन अंतर का भुगतान करने के फैसले पर अगले आदेशों तक अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एकल जज के उस निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, इसमें अनुबंध कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन अंतर का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे।एकल न्यायाधीश ने यशवंत और घनश्याम मामलों में 21 मार्च 2024 के अपने फैसले में राज्य सरकार के उस रुख को खारिज कर दिया था कि तीन जनवरी 2022 की वेतन संशोधन अधिसूचना केवल नियमित कर्मचारियों के लिए है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 18, 2026, 17:21 IST
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