शिअद नेता मजीठिया को झटका: हाईकोर्ट से जमानत याचिका रद्द, आय से अधिक संपत्ति का मामला

पंजाब के पूर्व मंत्री व शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ा झटका लगा है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। मजीठिया की तरफ से यह जमानत याचिका आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर की गई थी। वहीं, अब उन्हें जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 04, 2025, 09:53 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




शिअद नेता मजीठिया को झटका: हाईकोर्ट से जमानत याचिका रद्द, आय से अधिक संपत्ति का मामला #CityStates #Chandigarh-punjab #BikramMajithia #PunjabHaryanaHighCourt #SubahSamachar