हाईकोर्ट का आदेश: फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा, ठेकेदार को 64.58 लाख तीन माह में दे सरकार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्माण कार्यों का भुगतान लटकाने और फंड की कमी का बहाना बनाने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने जनहित और ठेकेदारों को होने वाली वित्तीय परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक ठेकेदार के 64,58,414 रुपये की बकाया राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर करने का अंतिम आदेश दिया है। यदि सरकार इस समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं करती है, तो उसे बकाया राशि पर 6 फीसदी सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने क्लास-ए ठेकेदार फर्म एनडीएन कंस्ट्रक्शंस की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 03, 2026, 22:30 IST
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