यूट्यूबर ध्रुव राठी के विवादित वीडियो पर 15 दिनों में फैसला करे जैक : हाईकोर्ट
अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी के विवादित वीडियो को हटाने के मामले में केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (जैक) को 15 दिनों के अंदर फैसला करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि जैक का फैसला इस अदालत को सूचित करते हुए लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस आदेश की किसी भी प्रकार की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।अधिवक्ता ने याचिका दायर कर कहा कि 21 मार्च 2026 को ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया वीडियो अत्यंत आपत्तिजनक है। वीडियो का शीर्षक था- क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि वीडियो में ध्रुव राठी ने भगवान राम, सीता और कृष्ण जैसी पूज्य हस्तियों को मांस और शराब का सेवन करने वाला बताया, जो हिंदू मान्यताओं का अपमान है और भक्तों की भावनाओं को आहत करता है। अमिता सचदेवा ने वीडियो को भड़काऊ, अपमानजनक और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बताया।याचिका के पक्ष में सरकारसुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि मध्यस्थ (यूट्यूब) को उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी और ऐसी सामग्री को खुद ही हटा देना चाहिए था। उन्होंने वीडियो को हानिकारक और समाज में फूट डालने वाला बताया। गूगल की ओर से पेश वकील ने बताया कि कंपनी ने याचिकाकर्ता को जवाब दे दिया है और पहले ही जैक के समक्ष अपील दायर कर दी है। पीठ ने जैक को 15 दिनों के भीतर अपील पर फैसला करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने शिकायत में कहा कि ध्रुव राठी ने जानबूझकर हिंदू धर्मग्रंथों को तोड़-मरोड़कर पेश किया, सनातन धर्म की पवित्रता का मजाक उड़ाया और खान-पान की आदतों को जाति व राजनीति से जोड़कर सांप्रदायिक अशांति फैलाने की कोशिश की।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 03, 2026, 19:21 IST
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