High Court : गजल होटल मामले में अब्बास व उमर अंसारी को मिली अंतरिम राहत बरकरार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के चर्चित गजल होटल की जमीन पर फर्जी बैनामा कराने के मामले में अब्बास अंसारी व उमर अंसारी को मिली अंतरिम राहत बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। गाजीपुर कोतवाली थाने में फर्जी बैनामा कराने के आरोप में 19 सितंबर 2020 को मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी, बेटे अब्बास और उमर अंसारी सहित 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दोनों भाइयों ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग कर हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। कोर्ट ने 12 जुलाई 2023 के आदेश से दोनों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाल की तिथि पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कराया कि अब इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने याची की मांग पर सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तिथि आठ दिसंबर तय की है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 05, 2025, 19:39 IST
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